जयपुर, 23 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लालसोट विधायक रामबिलास मीणा पर सूदखोरी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा चाहने के संबंध में पेश याचिका में संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 24 जुलाई को सुबह 11 बजे थानाधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी शिकायत पेश करे। वहीं थानाधिकारी शिकायत की जांच कर याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय ले। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश संतोष काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारेठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यापारिक जरूरत के लिए एक व्यक्ति के जरिए गत वर्ष विधायक रामबिलास से चालीस लाख रुपए नकद उधार लिए थे। याचिकाकर्ता ने समय-समय पर उधार लिए पूरे रुपए भी लौटा दिए। वहीं विधायक बनने के बाद रामबिलास ने चुकाई गई राशि को ब्याज बताकर मूल राशि वापस मांगी। इसके बाद गत जनवरी माह में याचिकाकर्ता के कार्यालय आकर धमकी दी और 25 लाख रुपए के दो चैक आगामी तिथि के ले लिए। याचिका में कहा गया कि चेक बाउंस होने पर विधायक के गुर्गो ने आकर उसे मारने की धमकी दी और मकान व ऑफिस पर कब्जा करने की बात कही। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई है। ऐसे में उसे सुरक्षा दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं।
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