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SP को आवेदन — थाना में FIR दर्ज न होने पर (AI उपकरण)

जब थाना संज्ञेय अपराध की सूचना पर भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से इनकार करे या टालमटोल करे, तब पीड़ित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है (धारा 173(4) BNSS; पूर्व धारा 154(3) Cr.P.C.)। यह उपकरण आपके दिए तथ्यों से वही आवेदन तैयार करता है। यह केवल एक ड्राफ्ट/सहायक उपकरण है, कानूनी सलाह नहीं।

🌐 पहले आप बिहार पुलिस के ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

की नहीं है? Police Corner या Citizen Corner से ऑनलाइन भुगतान करके तुरंत प्राप्त करें।

आवेदक का विवरण

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थाने में क्या हुआ