SP को आवेदन — थाना में FIR दर्ज न होने पर (AI उपकरण)
जब थाना संज्ञेय अपराध की सूचना पर भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से इनकार करे या टालमटोल करे, तब पीड़ित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है (धारा 173(4) BNSS; पूर्व धारा 154(3) Cr.P.C.)। यह उपकरण आपके दिए तथ्यों से वही आवेदन तैयार करता है। यह केवल एक ड्राफ्ट/सहायक उपकरण है, कानूनी सलाह नहीं।

