गोपालगंज- कुचायकोट थाना क्षेत्र में गोली चलाकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बुधवार, 5 नवंबर 2026 को एडीजे-9, गोपालगंज की अदालत ने कुचायकोट थाना कांड संख्या 01/2021 में दोषी गुलाब आलम उर्फ छोटन आलम, पिता रऊफ मियां, निवासी कुचायकोट को सजा सुनाई।पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर 2020 को कुचायकोट गांव में गोली चलने की घटना हुई थी। इसमें वादिनी के ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटनास्थल से गोली का खोखा और गोली का अगला हिस्सा बरामद किया गया था। घायल को सदर अस्पताल, गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया था। इस मामले में एक जनवरी 2021 को कुचायकोट थाने में धारा 307 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पुलिस ने मामले का प्रभावी अनुसंधान करते हुए साक्ष्य संकलित किए और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुलाब आलम को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।गोपालगंज पुलिस के अनुसार, प्रभावी अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

You Can give your opinion here