Author: Alok Kumar | Date: 2026-10-29 15:11:52

गोपालगंज- जिले के व्यवहार न्यायालय में एडीजे-1 की अदालत ने करीब दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।इस संबंध में अपर लोक अभियोजक रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पिपरा दुलदुलिया गांव में 2 अक्टूबर 2024 की रात करीब 10 बजे छट्ठू यादव चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे तीन लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोली लगने से छट्ठू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। बाद में उन्हें लखनऊ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 नवंबर 2024 को उनकी मौत हो गई।

मौत से पहले छट्ठू यादव ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें शमीम अहमद का नाम सामने आया। इसके बाद मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे-1 की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।