Author: Alok Kumar | Date: 2026-11-04 23:04:00

गोपालगंज- मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गोपालपुर पश्चिम टोला में खेत से मिट्टी उठाने के विवाद में हुई मारपीट के करीब 23 साल पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को एडीजे-XIV गोपालगंज की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को एक से तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी गई।मामला 18 जून 2003 का है। खेत से मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद में आरोपितों ने फारसा और लाठी से हमला कर वादी के पुत्र और भतीजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस संबंध में मीरगंज थाना में कांड संख्या 99/2003 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।न्यायालय ने रंजीत सिंह, पिता स्व. सुमीत सिंह को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, बुटन सिंह और मनोज सिंह को धारा 325 के तहत तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा संजय सिंह को धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेन्द्र प्रसाद सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पुलिस के अनुसार, अनुसंधान, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के कारण मामले में दोषसिद्धि संभव हो सकी।