गोड्डा, 15 जुलाई (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने साेमवार काे पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दाेषी समशाद अंसारी को तीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर समशाद अंसारी अलग से दो वर्ष सश्रम कारावास काटना हाेगा।
धारा 363 भादवि के अपराध में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। 295 भादवि के तहत दो वर्ष सजा, सभी सजा साथ- साथ चलेगी। विचारणा के दौरान विशेष लोक अभियोजक लुकास कुमार हेम्ब्रम ने अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों का परीक्षण कराया। घटना के संबंध में कहा गया है कि 26 जनवरी 202 की शाम 13 वर्षीया नाबालिग घर पर अकेली थी। मां पिताजी मजदूरी करता था। इसी बीच मो शमशाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया एवं घटना को अंजाम दिया। इससे संबंधित मामला 27 जनवरी 21 को महागामा थाना में दर्ज कराया था।
आपको समाचार कैसा लगा, जरूर कमेन्ट करें । यदि आप भी कानून से जुड़ी कोई विचार या लेख प्रकाशित कराना चाहते है, तो हमें 9341877004 पर अपने नाम और पता के साथ लिखकर भेजे। लेख पसंद आया तो आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। यदि आप कानून से संबंधित अपने क्षेत्र कोई न्यूज/प्रेस विज्ञप्ति देना चाहते है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कृपया कॉल न करें।
You Can give your opinion here