जयपुर/दौसा, 28 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दौसा जिले की श्यालावास जेल के कार्यवाहक अधीक्षक, जेलर और मुख्य जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जेल अधीक्षक, जेलर के लिए डीजी जेल राजेश निर्वाण और मुख्य प्रहरी के लिए डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए। साथ ही जयपुर सहित दौसा में तीन एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिस पर पुलिस के आलाधिकारी जांच पड़ताल में जुटे है।
डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल के बताए अनुसार इस मामले में कार्यवाहक अधीक्षक कैलाश प्रसाद, जेलर बिहारी और जेल मुख्य प्रहरी अवधेश काे निलंबित किया है। साथ ही मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गई है। एक तो जयपुर के विधायकपुरी थाने में बीएनएस की धारा 308,59,318 में कंट्रोल रूम डीओ की सूचना पर दर्ज हुई है। इसके अलावा दौसा के पापड़दा थाने में 2 एफआईआर धारा 42 कारागृह अधिनियम के तहत दर्ज किए गए है। सीएमओ इस मामले की हर मूवमेंट की अपडेट ले रहा, और साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से डीजीपी यूआर साहू सहित जेल विभाग के आलाधिकारी को इस मामले की जांच पडताल करने के निर्देश भी दिए है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दौसा जिले की श्यालावास जेल में बंद कैदी ने जान से मारने की धमकी भरा फोन जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में किया था। फोन करने वाले ने पुलिसकर्मियों को कहा कि वह सीएम को मार देगा। इस पर पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर लोकेशन निकाली, जो दौसा जेल की निकली। इस पर रात को ही दौसा पुलिस और जयपुर पुलिस की टीम ने सर्च किया। सर्च के दौरान दार्जिलिंग निवासी एक आरोपित को पुलिस ने डिटेन किया। युवक ने फोन पर धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस जेल में ही कैदी से पूछताछ कर रही है।
मुख्यमंत्री को जेल से धमकी देने के मामले में कार्यवाहक जेल अधीक्षक, जेलर और मुख्य जेल प्रहरी निलंबित
Author: The Legal Lab | Date: 2024-07-29 07:02:07
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