रांची, 27 जुलाई (हि. स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को अदालत में झारखंड में भाकपा माओवादी की गिरफ्तारी और हथियार जब्ती मामले में एक और आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एनआईए ने झारखंड निवासी प्रदीप सिंह चेरो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला आरसी-02/2022/एनआईए/आरएनसी से जुड़ा है। यह इस मामले का 23वां आरोपित है।
एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में झारखंड पुलिस ने मूल रूप से नौ लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले कि एनआईए ने जून 2022 में जांच अपने हाथ में ली और अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच पांच पूरक आरोपपत्र दाखिल की। एनआईए की जांच से मामले में विभिन्न भाकपा माओवादी के सशस्त्र कैडरों और जमीनी समर्थकों की संलिप्तता उजागर हुई है। चेरो पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए(पी) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
यह आरोप प्रतिबंधित भाकपा माओवादी द्वारा झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश के तहत लगाया गया है। यह साजिश उनके शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए रची गई थी। यह हमला झारखंड के लोहरदगा जिले के पेशरार क्षेत्र में फरवरी 2022 में हुआ था। उस समय, क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सीपीआई (माओवादी) कैडर सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रचने के लिए लोहरदगा के बुलबुल के जंगल क्षेत्र में एकत्र हुए थे।
गंझू के साथ सक्रिय सीपीआई (माओवादी) कैडर बलराम उरांव और मुनेश्वर गंझू के साथ 45-60 अन्य लोग शामिल थे। राज्य पुलिस और सीआरपीएफ सहित सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान उन पर सशस्त्र सीपीआई (माओवादी) कैडर ने हमला किया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद एक तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था। मामले में आगे की जांच जारी है।
समाचार कैसा लगा, जरूर कमेन्ट करें । यदि आप भी कानून से जुड़ी कोई विचार या लेख प्रकाशित कराना चाहते है, तो हमें 9341877004 पर अपने नाम और पता के साथ लिखकर भेजे। लेख पसंद आया तो आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। यदि आप कानून से संबंधित अपने क्षेत्र कोई न्यूज/प्रेस विज्ञप्ति देना चाहते है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कृपया कॉल न करें।
You Can give your opinion here