रांची, 26 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिले के डीसी और डीडीसी की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने शुक्रवार को रामगढ़ डीसी और डीडीसी से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना वाद शुरू किया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों से अवमानना वाद शुरू करने को लेकर सवाल किया है।
याचिकाकर्ता रंजीत साव एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पिछले महीने रामगढ़ जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट से रोक के बाद भी जिला प्रशासन ने एक जुलाई को नियुक्ति कर दी, जिसपर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हल्के में नहीं ले सकते।
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