रांची, 16 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि झारखंड में डीजे को प्रतिबंधित (बैन) किया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर सारंगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार काे सुनवाई के दाैरान मौखिक कहा कि डीजे की तेज ध्वनि से दिन या रात दोनों समय लोगों को काफी परेशानी होती है। विशेषकर बुजुर्गों को हार्ट अटैक की समस्या पैदा होती है। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने ध्वनि प्रदूषण के रूल के तहत सड़कों पर निकलने वाले बारात, बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल आदि जगहों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे नहीं बजे इसका आग्रह कोर्ट से किया था। इसी मामले में पूर्व में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार एक 24 घंटे साताें दिन हेल्पलाइन नंबर जारी करे, जिससे किसी को व्यक्ति जो ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं, विशेष रूप से रात्रि 10 बजे के बाद, हेल्पलाइन द्वारा अपनी शिकायत दायर कर सके और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सके। साथ ही सरकार को ध्वनि प्रदूषण न फैलाने के लिए लोगों में जागरुकता फैलाने का सुझाव दिया था।
इसके पूर्व सितंबर 2023 में भी झारखंड हाई कोर्ट ने इसी याचिका में एक विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें कोई भी ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति या संस्था की म्यूजिक सिस्टम जब्त करने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया था।
आपको समाचार कैसा लगा, जरूर कमेन्ट करें । यदि आप भी कानून से जुड़ी कोई विचार या लेख प्रकाशित कराना चाहते है, तो हमें 9341877004 पर अपने नाम और पता के साथ लिखकर भेजे। लेख पसंद आया तो आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। यदि आप कानून से संबंधित अपने क्षेत्र कोई न्यूज/प्रेस विज्ञप्ति देना चाहते है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कृपया कॉल न करें।
You Can give your opinion here