Author: The Legal Lab | Date: 2024-07-12 19:15:49

रांची, 12 जुलाई (हि.स.)। रांची न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को 8.25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में सोनी देवी को एक साल की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने 12 लाख रुपये भुगतान करने आदेश दिया है। राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामला वर्ष 2023 का है। मामले में अधिवक्ता नाजिया परवीन ने वादी व्यवसायी शंकर वर्मा की ओर से बहस की। मामले में वादी की ओर से एक गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किया गया। सोनी देवी ने व्यवसायी शंकर वर्मा से 8.25 लाख दोस्ताना कर्ज लिया था। कर्ज लौटाने के लिए महिला ने जो चेक दिया था वह बाउंस कर गया। कई महीने तक रुपये नहीं लौटाने पर व्यवसायी शंकर वर्मा ने कोर्ट कंप्लेन किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यहा सजा सुनाई है।

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