Author: The Legal Lab | Date: 2024-07-09 09:38:52

उत्तर प्रदेश, 8 जुलाई (हि.स.)।गाजियाबाद। अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावक अब खबरदार हो जाएं। क्योंकि यदि उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो पुलिस न केवल वाहन को सीज कर देगी बल्कि अभिभावक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसी तरह का एक मामला सिहानी गेट थाने में टीएसआई पवन पांडेय ने सोमवार दर्ज कराया है। साथ ही नाबालिक से बरामद मोटरसाइकिल को सीज भी कर दिया है। पवन पांडेय ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह राकेश मार्ग पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक किशोर मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया जो देखने में नाबालिग लग रहा था। उन्होंने उसे रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो वह दिखा ना सका । अन्य कागजात से पता चला कि उसकी आयु अभी तक 18 साल नहीं हुई है। बल्कि तीन महीने कम है। वह नाबालिक की श्रेणी में आता है। इसके बाद किशोर से बरामद मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया साथ ही उसके पिता वेद कुमार सिंह निवासी कोट गांव के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 125 व मोटर यान अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। उन्होंने बताया कि इस अपराध के सिद्ध होने पर अभिभावक पर न केवल 25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

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