रांची, 8 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में राजेश कुमार सिंह के द्वारा विद्युत विभाग में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर साेमवार काे सुनवाई हुई। अदालत ने बिजली बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मौखिक रूप से पूछा कि विज्ञापन जारी कर कुशल लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? आईएएस अधिकारियों व अन्य अफसरों को पदभार देकर क्यों काम चलाया जा रहा है?
अदालत अब इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। राजेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत की जानी चाहिए। इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई।
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