सासाराम दंगा के आरोपी पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका पर विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सासाराम रोहतास श्री मनोज कुमार के न्यायालय ने दिनांक 1/6/2023 को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। विदित हो कि सासाराम में रामनवमी जुलूस के अगले दिन दिनांक 31.मार्च 2023 को दो समुदायों के बीच दंगा भड़की थी, जिसमे एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी, जिसके बाद इस संबंध में सासाराम नगर थाना कांड संख्या 275/23 दिनांक 31/3/2023 धारा 147,148,149,188,153A,341,342,323,337,338,353,307,427,435,436,504,505,506 भा.द.वि. अंकित की गई थी। उक्त कांड में जवाहर प्रसाद को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था, जो दिनक 29 अप्रैल 2023 से काराधीन है। विद्वान न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि
"अनुसंधान के क्रम में एकत्रित किये गये उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपद्रवियों द्वारा जानबूझकर दूसरे सम्प्रदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग करके हरवे हथियार एवं आग्नेयशस्त्र के साथ अमानवीयकृत्य करके सामाजिक उन्माद फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का विधि विरूद्ध कृत्य किया गया है जिसमें एक निरपराध युवक की हत्या कर दी गयी है। एक पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते समय सिर पर चोट करके उसकी हत्या का प्रयास किया गया है एवं सरकारी दायित्वों एवं कर्तव्य पालन करने में प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में बाधा कारित की गयी है एवं आम जनमानस के जीवन को खतरे में डाला गया है साथ ही उसके संपत्ति को लूटकर उसे जलाकर नष्ट किया गया जो कि एक अक्षम्य अपराध है और उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी भी उन्हीं उपद्रवियों में से एक चिन्हित अभियुक्त है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी के विरूद्ध मामला बनता है और मामले में अनुसंधान जारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदानुसार उपरोक्त प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"
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