प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को 28 मार्च 2023 को दोषी करार देते हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ़ को आजीवन कारावास के साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस मुकदमे में जावेद, फरहान, एजाज अख़्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली एवं खालिद अजीम उर्फ असरफ व आबिद को धारा 364 A, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120b के तहत दोषी दहराया गया है.
प्रयागराज की सांसद विधायक (MP-MLA) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है.
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