इन्दौर, 18 जुलाई (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह द्वारा चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1980 के अंतर्गत की गई कार्रवाई को उच्च न्यायालय जबलपुर के मंत्रणा बोर्ड द्वारा प्रकरण में पर्याप्त कारण पाए जाने पर तीन आरोपियों की सजा को बरकरार रखा गया है। इसका अनुमोदन मंत्रणा बोर्ड ने किया है, राज्य शासन ने भी गुरुवार को इसके अनुमोदन के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर आशीष सिंह ने विगत 30 मई 2024 को चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत परदेसीपुरा क्षेत्र में रहने वाले सतीश अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप अग्रवाल, सक्षम पुत्र सतीश अग्रवाल और लक्ष्मणपुरा रामबली नगर में रहने वाले रामजी प्रसाद गुप्ता पुत्र बलराम गुप्ता को 6 माह की अवधि के लिए जेल भेजने के आदेश दिए थे। जेल में अनिरुद्ध रखने की यह अवधि 30 नवंबर 2024 तक होगी।
यह है मामला
दरअसल, कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर गौरव बैनल एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के मार्गदर्शन में 08 मई 2024 को इण्डस्ट्रियल एरिया सांवेर रोड़ इंदौर स्थित गोदाम पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर गोदाम एवं ट्रक वाहन में चावल रखा हुआ पाया गया। जांच में पाया गया कि सक्षम अग्रवाल द्वारा देवश्री ट्रेडिंग कंपनी इंदौर के नाम पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किये जाने वाले चावल का अवैध क्रय-विक्रय, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन, बिना किसी वैध अनुमति के व्यापार किया जाता है एवं आर.वी. एक्सपोर्ट कंपनी के बिल की आड़ में शासकीय चावल की हेराफेरी का कारोबार किया जाता था। जांच उपरांत उक्त प्रकरण में सतीष अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, वाहन चालक महफूज मोहम्मद, गोदाम मालिक आशीष ठक्कर, गोदाम किरायेदार अंकित तिवारी, फर्म आर.व्ही.एक्सपोर्टस के प्रोपरायटर मनोज रामचंदानी, इमरान मोहम्मद ट्रांसपोर्टर परख रोड़ लाईन्स के विरूद्ध पुलिस थाना बाणगंगा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
15 मई 2024 को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शिव शक्ति इंटरप्राईजेस के सामने सांवेर रोड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया नरवल इंदौर स्थित गोदाम पर उपस्थित होकर गोदाम की जांच की गई। जांच के समय गोदाम पर तीन लोडिंग वाहनों में चावल रखा हुआ पाया गया। जांच के समय प्राप्त सूचना के आधार पर बालाजी तौलकांटा पर एक ट्रक वाहन में चावल रखा होना पाया गया, जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाला फोर्टिफाइड चावल प्रतीत होने पर 415 क्विंटल चावल मय 1 ट्रक, 3 लोडिंग वाहन जप्त किया गया। जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर 16 मई 2024 को रामजीप्रसाद गुप्ता के रामबलीनगर स्थित निवास भवन से भी चावल रखा होना पाये जाने पर जप्त किया गया।
जांच उपरांत उक्त प्रकरण में आरोपित सतीश अग्रवाल, रामजी प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद शकील, संजय चौधरी, निखिल सिंघल, बालेश्वर महातो, अंकित जैन, मोहम्मद अली उर्फ बंटी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बाणगंगा में दर्ज कराई गई। अपराध गंभीर प्रकृति का होने एवं पुनरावृत्ति होने के कारण प्रकरण में जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता एवं अंकित तिवारी द्वारा समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन 6 माह के लिये निरुद्ध किये जाने की कार्यवाही के आदेश जारी किये।
इस कार्यवाही में आरोपियों को सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया है, जिसका अनुमोदन मप्र शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, भोपाल द्वारा कर दी गई है। आज 18 जुलाई 2024 को उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता को 06 माह हेतु निरुद्ध की कार्यवाही को गठित मंत्रणा बोर्ड ने भी अनुमोदित कर दिया है।
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