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कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तत्समक्षक (पहचान) रिपोर्ट को बिना उसे साक्षी बुलाए साक्ष्य में उपयोग में लाने की अनुज्ञा तथा उससे संबंधित सीमाएं।
टकसाल, नोट/सुरक्षा मुद्रण प्रेस तथा न्यायालयिक विज्ञान/संदिग्ध लेख परीक्षक अधिकारियों की रिपोर्ट को साक्ष्य में उपयोग में लाने की प्रक्रिया व गोपनीयता सीमाएं।
रासायनिक परीक्षक, अंगुलिछाप ब्यूरो निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक आदि शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट साक्ष्य में उपयोग में लाने का उपबंध।
फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची बनाकर तीस दिन के भीतर सत्यता स्वीकार/अस्वीकार कराने तथा अविवादित दस्तावेजों को बिना औपचारिक प्रमाण साक्ष्य में पढ़ने की नई त्वरित प्रक्रिया।
किसी लोक सेवक के आचरण संबंधी अभिकथनों को शपथपत्र द्वारा साबित करने की अनुज्ञा।
औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य को शपथपत्र द्वारा देने तथा आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को समन कर परीक्षा कराने की अनुज्ञा।
न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त या नोटरी के समक्ष शपथपत्र शपथबद्ध किए जाने के प्राधिकार तथा उसकी विषय-वस्तु संबंधी सीमाएं।
किसी अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति को प्रमाणित उद्धरण, कारागार प्रमाणपत्र या परिबद्धता वारंट के माध्यम से साबित करने की रीतियां।
फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षियों की परीक्षा तथा अज्ञात अपराधी द्वारा किए गए गंभीर अपराधों में पूर्व-अभिलिखित अभिसाक्ष्य को बाद में अभियुक्त बने व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग करने का उपबंध।
मूल लोक सेवक/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी के अनुपलब्ध होने पर उसके उत्तरवर्ती अधिकारी से रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर गवाही कराने, आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी, का उपबंध। यह धारा अध्याय 25 'जांचों और विचारणों में साक्ष्य' को पूर्ण करती है।