299. आपराधिक मानव वध -
300. हत्या -
301. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध -
302. हत्या के लिए दण्ड -
303. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड -
304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड -
304 क. उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना -
304 ख. दहेज मृत्यु -
305. शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण -
306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण -
307. हत्या करने का प्रयत्न -
308. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न -
309. आत्महत्या करने का प्रयत्न -
310. ठग -
311. दण्ड -
312. गर्भपात कारित करना -
313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना -
314. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु -
315. शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य -
316. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना -
317. शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग -
318. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना -
319. उपहति -
320. घोर उपहति -
321. स्वेच्छया उपहति कारित करना -
322. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
323. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड -
324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना -
325. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड -
326. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
326 क. अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
326 ख. स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना -
327. सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना -
328. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना -
329. संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
330. संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना -
331. संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
332. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना -
333. लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
334. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना -
335. प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना -
336. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो -
337. ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए -
338. ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए -
339. सदोष अवरोध -
340. सदोष परिरोध -
341. सदोष अवरोध के लिए दण्ड -
342. सदोष परिरोध के लिए दण्ड -
343. तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध -
344. दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध -
345. ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है -
346. गुप्त स्थान में सदोष परिरोध -
347. संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध -
348. संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध -
349. बल -
350. आपराधिक बल -
351. हमला -
352. गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड -
353. लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -
354 क. लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिये दण्ड -
354 ख. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -
354 ग. दृश्यरतिकता -
354 घ. पीछा करना -
355. Assault or criminal force with intent to dishonor person, otherwise than on grave provocation -
355. गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग -
356. किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -
357. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -
358. गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग -
359. व्यपहरण -
360. भारत में से व्यपहरण -
361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण -
362. अपहरण -
363. व्यपहरण के लिए दण्ड -
364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण -
364 क. मुक्ति-धन आदि के लिए व्यपहरण -
365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण -
366. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना -
366 क. अप्राप्तवय लड़की का उपापन -
366 ख. विदेश से लड़की का आयात करना -
367. व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण -
368. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना -
369. दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण -
370. व्यक्ति का दुर्व्यापार -
370 क. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण -
371. दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना -
372. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना -
373. वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना -
374. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम -
375. बलात्संग -
376. बलात्संग के लिए दण्ड -
376 क. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड -
376 कख. बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड-
376 ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन -
376 ग. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन -
376 घ. सामूहिक बलात्संग -
376 घक सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड
376 घख बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड
376. ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड -
377. प्रकृति विरुद्ध अपराध -
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