376 AB Punishment for rape on woman under twelve years of age

Author: | Date: 2022-11-13 19:16:32

376 कख. बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड

"जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन, कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्यु से दंडित किया जाएगा ;

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्‍यायोचित और युक्‍क्तियुकत होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जायगा" | [क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, दिनांक – 11 अगस्त 2018 द्वारा अन्तः स्थापित] 

376 AB Punishment for rape on woman under twelve years of age

"Whoever, commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim." [Inserted vide - Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Dated - 11 Aug, 2018]

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