365. Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person -

Author: | Date: 2022-11-13 19:28:36

365. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण -

जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

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राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश - धारा 365 के अधीन अपराध “सत्र न्यायालय" द्वारा विचारणीय है।

[देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 2008 की धारा 41 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]

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365. Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person -

Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

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STATE AMENDMENT

Madhya Pradesh — Offence under section 365 is triable by “Court of Session”.

[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]