313. Causing miscarriage without woman's consent -

Author: | Date: 2022-11-13 20:22:46

313. स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना -

जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दन-गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

313. Causing miscarriage without woman's consent -

Whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.