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एक साथ विचारित एक से अधिक दोषसिद्ध व्यक्तियों में से किसी एक के लिए अपीलनीय निर्णय पारित होने पर सभी दोषसिद्ध व्यक्तियों को अपील का विस्तारित अधिकार।
सेशन न्यायालय के प्रति अपीलें सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसके द्वारा सुनी जाएंगी, इसका निर्धारण।
अपील लिखित याचिका के रूप में तथा अपीलित निर्णय/आदेश की प्रति सहित प्रस्तुत किए जाने की अनिवार्यता।
कारागार में निरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कारागार के भारसाधक अधिकारी के माध्यम से अपील याचिका प्रस्तुत करने की सुविधा।
पर्याप्त आधार के अभाव में अपील को संक्षेपतः खारिज करने की शक्ति, अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर की गारंटी तथा कारागार-अपीलों के लिए विशेष सुरक्षोपाय।
संक्षेपतः खारिज न होने वाली अपीलों में सुनवाई की सूचना, अभिलेख मंगवाने तथा दंडादेश-मात्रा तक सीमित अपील की सुनवाई-प्रक्रिया।
दोषमुक्ति/दोषसिद्धि/दंडादेश-वृद्धि की अपीलों में अपीलीय न्यायालय की निष्कर्ष उलटने, नए विचारण का आदेश देने, दंडादेश परिवर्तित करने की व्यापक शक्तियां, वृद्धि से पूर्व कारण-दर्शन के अनिवार्य अवसर सहित।
अध्याय 29 के निर्णय-नियमों को सेशन न्यायालय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अपीलीय निर्णय पर लागू करने तथा अभियुक्त की उद्घोषणा-हाजिरी की अनिवार्यता में छूट का उपबंध। यह धारा अध्याय 31 भाग 2 को पूर्ण करती है।