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एक ही विचारण में विचारणीय बहु-अपराधों या बहु-व्यक्तियों के अपराधों की जांच/विचारण किसी भी सक्षम न्यायालय में किए जा सकने का उपबंध।
राज्य सरकार द्वारा किसी मामले को किसी अन्य सेशन खंड में विचारित कराने के निदेश की शक्ति, उच्च/उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अधीन रहते हुए।
एक ही अपराध पर दो या अधिक न्यायालयों द्वारा संज्ञान लिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त न्यायालय का विनिश्चय।
स्थानीय अधिकारिता से बाहर (भारत के भीतर या बाहर) किए गए अपराध की जांच कर व्यक्ति को उपयुक्त मजिस्ट्रेट के पास भेजने की शक्ति।
भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में रजिस्ट्रीकृत जलयान/वायुयान पर भारत के बाहर किए गए अपराध के भारत में विचारण की प्रक्रिया व मंजूरी की अपेक्षा।
विदेश में किए गए अपराध के विचारण में विदेशी न्यायिक अधिकारी/राजनयिक प्रतिनिधि के समक्ष लिए गए बयानों को साक्ष्य में ग्रहण करने का उपबंध।