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गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त कराने की न्यायालयीन प्रक्रिया तथा निःशक्त व्यक्ति की शनाख्त हेतु विशेष सुरक्षोपायों का उपबंध।
पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को वारंट रहित गिरफ्तारी हेतु लिखित आदेश देने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध।
अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करने का कर्तव्य।
वारंट रहित गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का व्यक्ति को शीघ्र मजिस्ट्रेट या भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का कर्तव्य।
वारंट रहित गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना चौबीस घंटे से अधिक अभिरक्षा में न रखे जाने का उपबंध।
थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट रहित गिरफ्तारी के सभी मामलों की जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने का कर्तव्य।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन केवल बंधपत्र, जमानतपत्र या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर ही किए जाने का उपबंध।
विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागे या छुड़ाए गए व्यक्ति का पीछा कर भारत में कहीं भी पुनः गिरफ्तार करने की शक्ति।
गिरफ्तारी केवल इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाने का मूल सिद्धांत।