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विधिविरुद्ध जमाव या लोक शांति भंग करने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को तितर-बितर कराने की कार्यपालक मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी की शक्ति।
जमाव को अन्यथा तितर-बितर न किया जा सकने पर लोक सुरक्षा हेतु सशस्त्र सेनाओं की सहायता लेने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क न हो पाने की स्थिति में सशस्त्र सेना के कमीशनप्राप्त अधिकारी की जमाव तितर-बितर करने की शक्ति।
जमाव तितर-बितर करने के दौरान सद्भावपूर्वक किए गए कृत्यों के लिए सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन न होने का संरक्षण।
लोक अवरोध, न्यूसेंस, हानिकर व्यापार, खतरनाक इमारत, वृक्ष व जानवर हटाने हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा शर्तयुक्त आदेश की व्यापक शक्ति।
धारा 152 के आदेश की तामील तथा तामील न हो पाने पर उद्घोषणा द्वारा अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया।
आदेश से संबोधित व्यक्ति द्वारा उसका पालन करने या कारण दर्शित करने तथा श्रव्य-दृश्य सुनवाई की अनुज्ञा का उपबंध।
धारा 154 के आदेश का अनुपालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अधीन शास्ति तथा आदेश निरपेक्ष किए जाने का उपबंध।
लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किए जाने पर उसकी जांच तथा सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय तक कार्यवाही रोके जाने की प्रक्रिया।
कारण दर्शित करने पर समन-मामले की भांति साक्ष्य लेने, आदेश निरपेक्ष करने तथा 90/120 दिन की समय-सीमा से संबंधित प्रक्रिया।