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परिशांति भंग से जुड़े अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्ति से न्यायालय द्वारा परिशांति कायम रखने हेतु बंधपत्र लेने की शक्ति।
परिशांति भंग या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की आशंका होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कारण-बताओ कार्यवाही की शक्ति।
राजद्रोहात्मक, मानहानिकारक या अश्लील सामग्री का प्रसार करने वाले व्यक्ति से सदाचार हेतु बंधपत्र लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
संज्ञेय अपराध के आशय से अपनी उपस्थिति छिपाने वाले संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार हेतु बंधपत्र लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
आदतन डाकू, चोर, चुराई संपत्ति के प्राप्तकर्ता या खतरनाक व्यक्तियों से सदाचार हेतु जमानतपत्र लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
कारण-बताओ कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा इत्तिला का सार, बंधपत्र की रकम व प्रतिभुओं की संख्या अभिकथित करने वाला लिखित आदेश।
धारा 130 के आदेश से संबंधित व्यक्ति के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे आदेश पढ़कर सुनाने या सार समझाने का उपबंध।
न्यायालय में अनुपस्थित व्यक्ति को समन या वारंट द्वारा हाजिर कराने तथा तुरंत गिरफ्तारी वारंट की आपवादिक शक्ति।
धारा 132 के अधीन जारी प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 130 के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को दिए जाने का उपबंध।
कारण-बताओ कार्यवाही में व्यक्ति को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देकर अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने की अनुज्ञा देने की शक्ति।