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गिरफ्तारी वारंट सामान्यतः पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट किए जाने तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति को निदिष्ट करने का उपबंध।
निकल भागे सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी व्यक्ति को वारंट निदिष्ट करने की शक्ति।
पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन नाम पृष्ठांकित किए जाने पर अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किए जाने का उपबंध।
वारंट निष्पादित करने वाले अधिकारी का गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार सूचित करने का कर्तव्य।
गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करने वाले अधिकारी का व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष लाने का दायित्व।
गिरफ्तारी वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किए जा सकने का उपबंध।
स्थानीय अधिकारिता के बाहर निष्पादन हेतु वारंट कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने की प्रक्रिया।
पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का अधिकारिता के बाहर निष्पादन हेतु पृष्ठांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया।
जिले से बाहर निष्पादित वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पर उसे न्यायालय भेजने, जमानतीय व अजमानतीय अपराधों में जमानत की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध।