136. Harbouring deserter -

Author: | Date: 2022-11-12 18:19:08

 136. अभित्याजक को संश्रय देना – 

जो कोई सिवाय एतस्मिन् पश्चात् यथा अपवादित के यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसेनिक या वायुसैनिकों ने अभित्यजन किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिकों को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। अपवाद – इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है।

136. Harbouring deserter -

Whoever, except as hereinafter expected, knowing or having reason to believe that an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, has deserted, harbours such officer, soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Exception — This provision does not extend to the case in which the harbour is given by a wife to her husband.