138 A. Application of foregoing sections to the Indian Marine Service -
Author: | Date:
2022-11-12 18:16:24
138 क. पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना –
[1887 के अधिनियम सं. 14 की धारा 79 द्वारा अन्त: स्थापित तथा संशोधन अधिनियम, 1934 (1934 का 35) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित]
138 A. Application of foregoing sections to the Indian Marine Service -
[Ins. by Act 14 of 1887, sec. 79 and Rep. by the Amending Act, 1934 (35 of 1934), sec. 2 and Sch.]
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