138 A. Application of foregoing sections to the Indian Marine Service -

Author: | Date: 2022-11-12 18:16:24

 138 क.  पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना –

[1887 के अधिनियम सं. 14 की धारा 79 द्वारा अन्त: स्थापित तथा संशोधन अधिनियम, 1934 (1934 का 35) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित]

138 A. Application of foregoing sections to the Indian Marine Service -

[Ins. by Act 14 of 1887, sec. 79 and Rep. by the Amending Act, 1934 (35 of 1934), sec. 2 and Sch.]