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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 निरसित किया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के प्रवर्तन से ठीक पूर्व लंबित आवेदन/विचारण/जांच/अन्वेषण/कार्यवाही/अपील पुराने अधिनियम के अधीन ही निपटाई जाएंगी।