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प्रथम अनुसूची: लोक सेवकों से संबंधित अपराध, मिथ्या साक्ष्य, अपराधियों को शरण देना, गिरफ्तारी में उपेक्षा आदि (धारा 200-262) की वर्गीकरण सारणी।