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प्रथम अनुसूची: हत्या, आपराधिक मानव-वध, संगठित अपराध, आतंकवादी कार्य, उपहति, व्यपहरण, दुर्व्यापार आदि (धारा 103-146) का वर्गीकरण सारणी।