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उच्च न्यायालय से भिन्न राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा अवधारित करने की राज्य सरकार की शक्ति।
साक्ष्य अभियुक्त/अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाने के मूल नियम तथा नाबालिग लैंगिक अपराध पीड़िता के लिए विशेष सुरक्षोपाय।
समन-मामलों तथा कतिपय जांचों में मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य के सार का ज्ञापन न्यायालय की भाषा में बनाए जाने का उपबंध।
वारंट-मामलों में साक्षी का साक्ष्य लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित करने तथा उसे हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया।
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में साक्षी के साक्ष्य को लिखित रूप में अभिलिखित करने तथा हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया।
साक्ष्य न्यायालय की भाषा या साक्षी की भाषा में लिखे जाने तथा अनुवाद तैयार किए जाने की प्रक्रिया व अपवाद।
साक्षी का साक्ष्य पूरा होने पर उसे पढ़कर सुनाने, सही करने तथा साक्षी की आपत्ति पर ज्ञापन बनाने की प्रक्रिया।
अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की भाषा में साक्ष्य का निर्वचन कराने तथा दस्तावेजों के औपचारिक निर्वचन की न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति।
साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् पीठासीन न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी चेष्टा संबंधी तात्त्विक टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-उत्तर को पूर्णतः अभिलिखित करने, पढ़कर सुनाने तथा हस्ताक्षर कराने की विस्तृत प्रक्रिया।