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दोष अभिवाक् समझौता अध्याय के प्रयोज्यता की शर्तें — सात वर्ष तक दंडनीय अपराध, सामाजिक-आर्थिक व महिला/बालक विरुद्ध अपराधों का अपवर्जन।
अभियुक्त द्वारा आरोप विरचित होने के तीस दिन के भीतर दोष अभिवाक् समझौते हेतु शपथपत्र सहित आवेदन तथा न्यायालय द्वारा स्वैच्छिकता की जांच की प्रक्रिया।
पुलिस रिपोर्ट व परिवाद दोनों प्रकार के मामलों में समाधानप्रद व्ययन हेतु बैठक बुलाने तथा उसकी स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश।
बैठक में व्ययन तैयार होने पर हस्ताक्षरित रिपोर्ट बनाने तथा व्ययन तैयार न होने पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने का उपबंध।
पीड़ित को प्रतिकर, परिवीक्षा का लाभ तथा न्यूनतम/अधिकतम दंड के आधे, एक-चौथाई या एक-षष्ठांश तक न्यून दंडादेश देने की विस्तृत प्रक्रिया।
धारा 293 के अनुसार दिए गए न्यायालय के निर्णय के खुले न्यायालय में दिए जाने तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने का उपबंध।