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बीस हजार रुपए तक की चोरी, आपराधिक अभित्रास आदि लघु अपराधों का मुख्य न्यायिक/प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त रीति में विचारण करने की शक्ति।
उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को छह मास तक की कारावास/शास्ति दंडनीय अपराधों के संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदान किए जाने का उपबंध।
संक्षिप्त विचारण में समन-मामले की प्रक्रिया के अनुसरण तथा दोषसिद्धि पर तीन मास से अधिक कारावास का दंडादेश न दिए जाने की सीमा।
संक्षिप्त रीति में विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जाने वाली दस विशिष्टियों की सूची (क्रम संख्या से लेकर अंतिम आदेश तक)।
दोषी न होने के अभिवचन वाले संक्षिप्त विचारण के मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य का सार व संक्षिप्त निर्णय अभिलिखित करने का उपबंध।
अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखे जाने तथा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से उन्हें तैयार कराए जा सकने का उपबंध।