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परिवाद, पुलिस रिपोर्ट या स्वयं की जानकारी के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की मूल शक्ति का उपबंध।
स्वयं ज्ञान के आधार पर संज्ञान लिए जाने पर अभियुक्त को अन्य मजिस्ट्रेट से जांच/विचारण कराने के अधिकार की सूचना तथा मामला अंतरण का उपबंध।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सशक्त प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान के पश्चात् मामला अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सौंपे जाने की शक्ति।
सेशन न्यायालय द्वारा मूल अधिकारिता में अपराध का संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किए जाने पर ही लिए जाने का मूल नियम।
अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सेशन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए मामलों का विचारण किए जाने का उपबंध।
लोक सेवकों के प्राधिकार-अवमान तथा न्यायालयी कार्यवाही से संबंधित अपराधों का संज्ञान केवल संबंधित लोक सेवक/न्यायालय के लिखित परिवाद पर लिए जाने की प्रतिबंधात्मक शर्त।
साक्षियों को धमकाए जाने से संबंधित अपराध के लिए साक्षी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद फाइल किए जा सकने का उपबंध।