logo

प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण साधारणतया उस स्थान के न्यायालय द्वारा किए जाने का मूल सिद्धांत जहां वह अपराध किया गया था।
अनिश्चित, आंशिक, निरंतर या बहु-क्षेत्रीय अपराधों के मामले में किसी भी संबंधित स्थानीय क्षेत्र के न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त होने का उपबंध।
किसी कार्य और उसके परिणाम से मिलकर बने अपराध की जांच/विचारण कार्य-स्थल या परिणाम-स्थल दोनों के न्यायालय में किए जा सकने का उपबंध।
किसी अन्य अपराधकारी कार्य से संबंध के कारण अपराध बने कार्य की जांच/विचारण दोनों कार्यों में से किसी के स्थल के न्यायालय में किए जाने का उपबंध।
डकैती, व्यपहरण-अपहरण, चोरी, न्यासभंग तथा चुराई संपत्ति के कब्जे संबंधी अपराधों के विचारण-स्थल का विशेष निर्धारण।
इलेक्ट्रॉनिक संसूचना/पत्र द्वारा छल तथा द्विविवाह (धारा 82 BNS) संबंधी अपराधों के विचारण-स्थल का विशेष निर्धारण।
यात्रा या समुद्रयात्रा के दौरान किए गए अपराध का विचारण मार्ग में पड़ने वाले किसी भी स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में किए जाने का उपबंध।