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अन्वेषण के दौरान फुसलाहट, धमकी या वचन देकर कथन कराने के प्रतिषेध तथा स्वेच्छा से कथन करने की छूट का उपबंध।
मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति व कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया, स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने तथा पीड़ित/साक्षी के कथन की विशेष सुरक्षा।
बलात्संग की पीड़िता की सम्मति से चौबीस घंटे के भीतर चिकित्सीय परीक्षा कराने तथा विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया।
पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट अन्वेषण-संबद्ध तलाशी लेने, उसकी वीडियोग्राफी तथा मजिस्ट्रेट को अभिलेख भेजने की प्रक्रिया।
अन्य पुलिस थाने की सीमा में तलाशी हेतु उस थाने के अधिकारी से अपेक्षा करने तथा विलंब से साक्ष्य नष्ट होने की आशंका में स्वयं तलाशी लेने की शक्ति।
गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा न होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने, पुलिस/न्यायिक रिमांड तथा साठ-नब्बे दिन की चार्जशीट समय-सीमा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण उपबंध।
अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए अन्वेषण का परिणाम थाने के भारसाधक अधिकारी को रिपोर्ट करने के कर्तव्य का उपबंध।
अन्वेषण में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अभिरक्षा में अभियुक्त को बंधपत्र/जमानतपत्र पर छोड़ने की पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्ति। इस भाग को यहां पूर्ण करता है।