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प्रत्येक पुलिस अधिकारी का संज्ञेय अपराध के किए जाने को निवारित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार व कर्तव्य।
संज्ञेय अपराध करने की योजना की इत्तिला प्राप्त होने पर वरिष्ठ व संबंधित अधिकारी को सूचित करने का पुलिस अधिकारी का कर्तव्य।
संज्ञेय अपराध की योजना के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति तथा चौबीस घंटे की निरोध-सीमा का उपबंध।
पुलिस अधिकारी की अपनी दृष्टि में लोक संपत्ति या नौचालन चिह्नों को क्षति से बचाने हेतु स्वप्रेरणा से हस्तक्षेप करने की शक्ति।
पुलिस के विधिपूर्ण निदेशों का पालन करने के दायित्व तथा अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को निरुद्ध करने की पुलिस की शक्ति।