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154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला -- 
155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण -- 
 156. संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति --
157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया -
58. रिपोर्ट कैसे दी जाएगी -
159. अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति -
160. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति -- 
161. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा --
162. पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग --
163. कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना --
164. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना -- 
 164-क. बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा --
165. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी -- 
166. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है --
166क. भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र -
166-ख. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र --
167. जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया --
168. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट --
169. जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना -
170. जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना --
171. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना --
172. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी --
173. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट --
174. आत्महत्या, आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना --
175. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति --
176. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच --