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61. समन का प्ररूप --
62. समन की तामील कैसे की जाए --
63. निगमित निकायों और सोसायटियों पर समन की तामील -
64. जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील --
65. जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया --
66. सरकारी सेवक पर तामील --
 67. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील --
68. ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत --
69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील --
70. गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि --
71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति --
72. वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे --
73. वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे --
74. पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट -
75. वारण्ट के सार की सूचना --
76. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना -- 
77. वारण्ट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है --
78. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट -
79. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट --
80. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया --
81. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए -- 
82. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा -- 
83. फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की --
84. कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ -- 
85. कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना -
86. कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील --
87. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना --
88. हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति -
89. हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी --
90. इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना --