उचकागांव में पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास

Author: आलोक कुमार | Date: 2026-10-14 22:58:14

गोपालगंज- जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे 9 की अदालत ने हत्या मामले में छः अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों को एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फिलहाल सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को चनावे मंडल कारागार भेज दिया गया है। अभियुक्तों में जमसड़ गांव के निवासी हैं। मन्नु पटेल, विद्यानंद पटेल, राम अवध पटेल, सन्नु पटेल, एक महिला अभियुक्त तथा विकास कुमार उर्फ बुलेट शामिल है। 

दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि

उचकागांव थाना क्षेत्र के जमसड़ गांव में चार वर्ष पूर्व 18 अगस्त 2022 को अभियुक्तों ने वादी के घर पहुंचकर मारपीट और गाली-गलौज की थी। इस दौरान वादी की पत्नी बीच-बचाव करने पहुंचीं, तभी अभियुक्तों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद उचकागांव थाना कांड संख्या 281/22 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। अनुसंधान के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया।

अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी, अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 राकेश रंजन सिंह की अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई

न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 307 के तहत सभी दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा धारा 147 के तहत दो वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 148 के तहत तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 324 के तहत तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मन्नु पटेल, राम अवध पटेल और विकास कुमार उर्फ बुलेट को सात-सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।