35. परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक उत्तरदायित्व -
जहां कोई आयुध या गोलाबारूद जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग या संयुक्त नियंत्रण के अधीन वाले किसी परिसर, यान या अन्य स्थान में पाया जाए, वहां उनमें से ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे उस परिसर, यान या अन्य स्थान में आयुध या गोलाबारूद के विद्यमान रहने का ज्ञान था, तब के सिवाय जब कि तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह केवल उसी के द्वारा किया गया हो या किया जा रहा हो ।
35. Criminal responsibility of persons in occupation of premises in certain cases. ―
Where any arms or ammunition in respect of which any offence under this Act has been or is being committed are or is found in any premises, vehicle or other place in the joint occupation or under the joint control of several persons, each of such persons in respect of whom there is reason to believe that he was aware of the existence of the arms or ammunition in the premises, vehicle or other place shall, unless the contrary is proved, be liable for that offence in the same manner as if it has been or is being committed by him alone.
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