43. Power to delegate. ―
Author: | Date:
2023-02-15 19:53:33
43. प्रत्यायोजित करने की शक्ति -
(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा 41 के अधीन की शक्ति या धारा 44 के अधीन की शक्ति से भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत्य का प्रयोग या पालन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, उसका प्रयोग या पालन ऐसी बातों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसी कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे -
(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा, अथवा
(ख) ऐसी राज्य सरकार द्वारा या उस राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा,
किया जा सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई नियम किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी आफिसर या प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान कर सकेंगे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेंगे या उनको शक्तियों का प्रदान या उन पर कर्तव्यों का अधिरोपण प्राधिकृत कर सकेंगे ।
43. Power to delegate. ―
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power or function which may be exercised or performed by it under this Act other than the power under section 41 or the power under section 44 may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised or performed also by―
(a) such officer or authority subordinate to the Central Government, or
(b) such State Government or such officer or authority subordinate to the State Government,
as may be specified in the notification.
(2) Any rules made by the Central Government under this Act may confer powers or impose duties or authorise the conferring of powers or imposition of duties upon any State Government or any officer or authority subordinate thereto.
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