154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न

Author: | Date: 2022-12-07 07:37:32

154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न -- (1) न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। (2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलम्ब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी।