119. साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना

Author: | Date: 2022-12-06 20:32:32

119. साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना -- ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किन्तु ऐसा लेखन लिखित रूप में होना चाहिए और खुले न्यायालय में प्रकट संकेत चिह्न तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा : परन्तु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।