90-क. पाँच वर्षीय पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा
Author: | Date:
2022-12-05 19:38:38
90-क. पाँच वर्षीय पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा -- जहां कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसका पाँच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश किया गया है, वहां न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलेक्ट्रानिक चिह्नक, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रानिक चिह्नक होना तात्पर्यित है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था।
स्पष्टीकरण -- इलेक्ट्रानिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है, यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में है, जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होना चाहिए, किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हों, जिनसे ऐसा उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है।
यह स्पष्टीकरण धारा 81क को भी लागू है।
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