82. मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा -- जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जो इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत करने वाली मुद्रा या स्टांप या हस्ताक्षर को या उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, दावाकृत न्यायिक या पदीय हैसियत को साबित किये बिना इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ग्राह्य होती, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी मुद्रा, स्टांप या हस्ताक्षर असली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति, वह न्यायिक या पदीय हैसियत, जिसका वह दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था,
You Can give your opinion here