78. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत
Author: | Date:
2022-12-05 14:38:38
78. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत -- निम्नलिखित लोक दस्तावेजें निम्नलिखित रूप से साबित की जा सकेंगी:-
(1) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के, या क्राउन रिप्रेजेण्टेटिव के या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के कार्य, आदेश या अधिसूचनाएं--
उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं, या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार के या यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेण्टेटिव के आदेश द्वारा मुद्रित हुई तात्पर्यित है;
(2) विधान मण्डलों की कार्यवाहियाँ--
क्रमशः उन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा, या सम्पृक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों द्वारा;
(3) हर मजेस्टी द्वारा या प्रिवी कौंसिल द्वारा या हर मजेस्टी की सरकार के किसी विभाग द्वारा निकाली गईं उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम--
लन्दन गजट में अंतर्विष्ट या क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों यां उद्धरणों द्वारा;
(4) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मण्डल की कार्यवाहियाँ--
उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यत: इस रूप में गहीत, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा;
(5) किसी राज्य के नगरपालिक निकाय की कार्यवाहियाँ--
ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा;
(6) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक-दस्तावेजें--
मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौन्सल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाण-पत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले ऑफिसर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर।
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