45-क. इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय
Author: | Date:
2022-12-03 21:04:37
45-क. इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय -- जब न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कम्प्यूटर साधन या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक या अंकीय रूप से पारेषित या भंडारित किसी सूचना से संबंधित किसी विषय पर कोई राय बनानी होती है तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79-क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है।
स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य का कोई परीक्षक, विशेषज्ञ होगा।
You Can give your opinion here